(लेखक - सृजन शिल्पी)
चिट्ठा जगत में पत्रकारिता बनाम चिट्ठाकारिता पर बहस अक्सर चलती ही रहती है। देबाशीष जी द्वारा एक बार चिट्ठा चर्चा पर इस बहस के पटाक्षेप की घोषणा कर दिए जाने के बाद भी वह जारी है। डॉ. बेजी ने इस बहस को लेकर पिछली बार कुछ ऐसा राग छेड़ा कि अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल देने के बाद भी उसके सुर मंद नहीं पड़ सके। हालांकि हिन्दी चिट्ठा जगत में कई पत्रकार पहले से ही सक्रिय रहे हैं और इस विषय पर चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन इस तरह की श्रृंखलाबद्ध बहस इस विषय पर पहली बार हुई। इस बहस के दौरान पत्रकार और चिट्ठाकार, दोनों के नजरिए से बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। अनूप जी, प्रमोद जी, अभय जी, अनामदास जी और काकेश जी जैसे कई साथियों ने इस विषय पर बहुत अच्छा लिखा।
अंग्रेजी चिट्ठा जगत में तो यह बहस कई वर्षों से जारी है। इस विषय पर सबसे अच्छी परिचर्चा पिछले वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा Blogging, Journalism & Credibility: Battleground and Common Ground पर आयोजित सम्मेलन के दौरान हुई। अमेरिका में यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। अदालतों ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। लेकिन अदालतों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) इतने सीमित दायरे में लागू होते हैं कि पूरे ग्लोब में फैले ब्लॉग जगत के लिए मान्य नहीं हो सकते। हर देश के अपने क़ानून हैं और अदालतों द्वारा की जाने वाली उनकी अलग-अलग व्याख्याएँ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी जहां रोज-ब-रोज तेजी से बदल रही है, क़ानून उसी पुरानी, शनि की मंथर चाल से आगे बढ़ रहा है। जब तक कोई नया क़ानून बनता है तब तक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि क़ानून अप्रासंगिक हो चुका होता है। सायबर लॉ में मेरे गुरु और सुप्रीम कोर्ट के वकील वकुल शर्मा कहते हैं:
Technology has always posed problems for law but lawyers and judges have been managing the problems by stretching the meaning of the existing laws without breaking the spirit of laws.
(टेक्नोलॉजी हमेशा से क़ानून के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है लेकिन वकील और न्यायाधीश इन मुश्किलों को मौजूदा कानूनों की व्याख्या को खींच-तान करके क़ानूनों की मूल भावना को बगैर नुकसान पहुंचाए हल करने की कोशिश करते रहे हैं।)
इंटरनेट ने हमें एक ऐसे युग में पहुंचा दिया है जहां हम घर बैठे ही दुनिया की तमाम अच्छाइयों और तमाम बुराइयों से प्रभावित हो सकते हैं। इंटरनेट ने भगवान और शैतान, दोनों को हमारे मन का पता दे दिया है। कोई भी हमारे मन के साथ खेल सकता है, उसे संवार सकता है और उसे बिगाड़ सकता है। तमाम तरह के घोटाले, धोखाधड़ी, आतंकवादी वारदातें, सांप्रदायिक वैमनस्य, अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र इंटरनेट के जरिए होने लगे हैं। इसी तरह समाज सेवा, धर्म, अध्यात्म, अच्छी पुस्तकों और सदविचारों के प्रचार-प्रसार, आदि के काम भी इंटरनेट के जरिए होते हैं। चार्ल्स डिकेन्स ने ‘ए टेल ऑफ टू सीटिज’ में जो बात 1859 में कही थी, लगता है कि वह आज के इंटरनेट युग पर भी लागू होती है:
“ It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, It was the age of foolishnesses… we had everything before us, we had nothing before us.”
(यह सबसे अच्छा समय है, यह सबसे बुरा समय है; यह समझदारी का युग है, यह नासमझी का युग है….हमारे सामने सब कुछ है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है।)
यह जो वेब जगत है, वह हमारी भौगोलिक दुनिया की छाया प्रतिलिपि नहीं है। इसे किलोमीटर और घंटे के स्थूल मात्रकों में नहीं, बल्कि इसे ‘बिट्स’ और ‘बाइट्स’ जैसे सूक्ष्म मात्रकों में मापा जाता है। इस दुनिया के तमाम लोगों की अपनी एक अलग राष्ट्रीयता है और यहाँ वे ‘सिटीजन’ नहीं, बल्कि ‘नेटीजन’ कहलाते हैं। हमारे क़ानूनों की सीमा यह है कि वे ऐसी राजनीतिक, भौगोलिक और भौतिक दुनिया के लिए बनाए गए हैं, जो स्थिर, परिभाषित और आबद्ध है, जबकि इसके विपरीत वेब जगत गतिशील, अपरिभाषित और असीमित है। इस वेब जगत के नियमन के लिए ऐसे गतिशील कानूनों की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। क़ानून के रखवालों के लिए यह जरूरी है कि वे टेक्नोलॉजी की भाषा को समझें और टेक्नोलॉजी के प्रयोगकर्ताओं के लिए भी यह जरूरी है कि वे क़ानून की भाषा को समझें। यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि टेक्नोलॉजी और क़ानून पूर्व और पश्चिम की तरह हैं, जो आपस में कभी मिल नहीं सकते। लेकिन यह सच है कि टेक्नोलॉजी की जो रफ्तार है उसकी बराबरी क़ानून कभी नहीं कर सकता। जैसा कि ओलिवर वेन्डेल होम्स कहते हैं:
It cannot be helped, it is as it should be, that the law is behind the times.
(इसका कोई उपाय नहीं है, यह ऐसे ही रहने वाला है, कि क़ानून समय से हमेशा पीछे रहता है।)
1 user commented in " इंटरनेट, चिट्ठाकारी, पत्रकारिता और क़ानून "
Follow-up comment rss or Leave a Trackbackअच्छा लिखा है।लेकिन लगता है कि अभी और आगे है जो लिखा जाना है।
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